पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं
City24news@सुनील दीक्षित
कनीना | हरियाणा सरकार गावों में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करेगी | दूसरे शब्दों में पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी | इस संबंध में विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से गांवों में अवैध कब्जे हटवाने को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है | जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएं | सरकार ने माना कि प्रदेश के अधिकांश गांव में रास्तों पर कब्जा होने की वजह से वहां से निकलना आसान कार्य नहीं है | ऐसे अधिकांश गांव के 7 वीसीएल के केस विभिन्न अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं |
सरकार के पंचायत विभाग ने जारी किया नोटिस-
बता दें कि शामलात देह व अन्य चरान्द भूमि संबंधित ग्राम पंचायत में निहित करती है और उसकी रक्षा करना संबंधित ग्राम पंचायत व शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व है | ऐसी भूमि से नाजायज कब्जे हटवाने के लिये समय- समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे है |
माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी गावों से नाजायज कब्जे हटवाने से संबंधित नीति बनाने व कठोर कदम उठाये जाने बारे निर्देश दिये जाते रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद पंचायतों में निहित भूमि को पूर्णतः कब्जा मुक्त नहीं करवाया जा सका है | अतः आवश्यक हो जाता है कि संबंधित संस्था अर्थात ग्राम पंचायत या जिन अधिकारियों को हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है | इसका कर्तव्य है कि यह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पंचायतो की भूमि को नाजायज कब्जों से मुक्त करवाये | सरकार के इस आदेश के बाद प्रत्येक गांव में लगभग सैकड़ो एकड़ भूमि से नाजायज कब्जे हटने की संभावना बन गई है | ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 में प्रावधान है कि संबंधित ग्राम पंचायत, कोई भी ग्रामवासी, समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी तथा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी पंचायतों में निहित शामलात भूमि से नाजायज कब्जा हटवाने के लिये सहायक कलैक्टर कलैक्टर प्रथम श्रेणी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी का कर्तव्य बनता है कि उस आवेदन पत्र का निर्णय करते हुये यदि कोई व्यक्ति विशेष नाजायज काबिज पाया जाता है तो उसे बेदखल करके पंचायत को भूमि का कब्जा दिलवाये |
नाजायज काबिज व्यक्ति के विरुद्ध 2 वर्ष के कारावास की सजा-
धारा 7(5) के अनुसार नाजायज काबिज व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है जिसमें उसे 2 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है | धारा 7.7 (1) तथा 7 (2) में दिये गये प्रावधानों को तत्पर संदर्भ के लिये नीचे उदृत किया जाता है |
गांव में अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर, या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत या गांव के निवासी या सामाजिक शिक्षा के खंड विकास और पंचायत अधिकारी और पंचायत अधिकारी, या किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर कार्रवाई कर सकते हैं |
इस संदर्भ में बीडीपीओ अरुण कुमार ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट के आदेश पर हाल ही में कई गावों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं | अवैध कब्जे हटाने के बाद गांव के रास्ते चौड़े व खुले नजर आएंगे वहीं कृषि एवं बंजर की जमीन भी खुली दिखाई देगी |