महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही है विभिन्न योजनाएं : धीरेंद्र खड़गटा 

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City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए महिलाओं को जागरूक करने व उनके लिए रोजगार के योग्य साधन बनाने के उद्देश्य से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा मातृशक्ति उधमिता योजना, व्यक्तिगत ऋण स्कीम, विधवाओं के लिए अनुदान राशि स्कीम, शिक्षा ऋण पर अनुदान राशि योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत ऋण योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर ऐसी महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है जिनकी अपनी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उस महिला के परिवार के सदस्य आयकर दाता न हो। योजना के तहत ऋण (अधिकतम 1.50 लाख रुपये) लेने वाली महिलाओं को 25 प्रतिशत राशि (अनुसूचित जाति को 25000 रुपये अधिकतम व अन्य जाति को 10000 रुपये अधिकतम) सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाती है। विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की विधवा/ कानूनी रूप से अलग/तलाकशुदा महिलाएं, जिनकी अपनी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो, अपना स्वयं का रोजगार करने लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण (अधिकतम 3 लाख रुपये) प्रदान करवाया जाता है व 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी अथवा 50000 रुपये तक जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है।

इसी प्रकार से मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर ऐसी महिलाओं को ऋण प्रदान करवाया जाता है जिनकी अपनी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक न हो, को रोजगार करने लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण (अधिकतम 3 लाख रुपये) प्रदान करवाया जाता है व प्रचलित ब्याज दर पर 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी 3 वर्ष तक प्रदान की जाती है। महिलाओं/ लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण योजना उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा बैंकों के माध्यम से लिए गए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना के तहत देश व विदेश में शिक्षा लेने वाली हरियाणा राज्य की प्रत्येक स्थायी निवासी लडक़ी/ महिला को लाभ प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि जिला की इच्छुक लडक़ी व महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम की सभी स्कीमों का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत तौर पर निगम के कार्यालय  पर संपर्क कर सकती है।

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