स्वस्थ और समृद्ध देश के निर्माण का आधार : डीसी धीरेंद्र खड़गटा 

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तंबाकू बिक्री के नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें अधिकारी:
City24news/अनिल मोहनिया 
नूंह | तंबाकू के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए, प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू निषेध को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। तंबाकू सेवन से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और कानून लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने की निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य संगठन युवाओं पर तंबाकू उद्योग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक साथ कार्य कर रहे हैं। तंबाकू व उसके उत्पादनों का सेवन स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार से हानिकारक है। भारत में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है। इस उम्र से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना अवैध है। नियमानुसार सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेज पर बड़े और स्पष्ट चेतावनी संकेत होने चाहिए, जो तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरों की जानकारी दें। तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रमोशन, और स्पॉन्सरशिप पर सख्त प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पादों का किसी भी रूप में प्रचार करना अवैध है। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, और सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। शिक्षण संस्थानों से 100 गज की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त निगरानी और नियम लागू हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे तंबाकू का सेवन न करें और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहें। तंबाकू मुक्त समाज की दिशा में उठाए गए इन कदमों का समर्थन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तंबाकू निषेध केवल एक स्वास्थ्य नीति नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के निर्माण का आधार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू निषेध के लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, जिसमें युवाओं और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य तंबाकू सेवन को रोकना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है।

सार्वजनिक स्थानों व परिवहन में तंबाकू उत्पाद प्रतिबंधित

▪️उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि तंबाकू उत्पादन के नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण संस्थानों के आसपास निर्धारित सीमा में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णत प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पादों का सेवन व बिक्री सार्वजनिक परिवहन में भी प्रतिबंधित है इस संबंध में रोडवेज प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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