मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू : जिलाधीश

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City24news@ज्योति खंडेलवाल

पलवल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में की धारा-144 लागू करने के निर्देश दिए है। यह धारा-144 मतदान के दिन 25 मई और मतगणना के दिन 4 जून को लागू रहेगी।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चुनाव के दौरान जिला में बनाए गए मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्र के चारो ओर 100 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के एकत्रित होने व घुमने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन मतदान करने के लिए जाने वाले मतदाताओं को इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों व मतगणना केंद्र के 100 मीटर दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन व वायरलेस फोन आदि के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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