उम्मीदवार डूज एंड डोंट्स का कड़ाई से करें अनुपालन- धीरेंद्र खडग़टा
City24news@अनिल मोहनियां
नूंह | जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव में राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें यानी डूज एंड डोंट्ïस के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा किसी अन्य दल या उम्मीदवार की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा, शांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी जुलूस को शुरू करने और समाप्त करने के समय व स्थान तथा मार्ग को अग्रिम रूप से फाइनल किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। जुलूस के कारण संबंधित मार्ग पर यातायात बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
शांतिपूर्ण व व्यवस्थित मतदान के लिए चुनाव अधिकारियों का करें सहयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को सहयोग करें। चुनाव में लगे सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बैज या पहचान-पत्र दिखाएं। मतदाताओं को जारी अनौपचारिक पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज पर होनी चाहिए और जिस पर पार्टी का कोई नाम और निशान या उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। प्रचार अभियान की अवधि के दौरान और मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। चुनाव के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। चुनाव से संबंधित सभी मामलों में निर्वाचन आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश या दिशा-निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जाए।
चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दल व उम्मीदवार नकद लेन-देन से बचें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हो, ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नगद राशि अपने साथ न रखें। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।