चुनाव में वैकल्पिक पहचान-पत्र से भी डाल सकते हैं वोट- जिला निर्वाचन अधिकारी
चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक आईडी की दी मंजूरी
मतदाता सूची को चेक कर अब भी बनवा सकते हैं वोट
City24news/अनिल मोहनियां
नूंह| लोकसभा चुनाव के तहत 25 मई को होने वाले मतदान में जिला का प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं, अगर किसी कारण से उसका नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपने बीएलओ व ऑनलाइन आवेदन कर अभी भी वोट बनवा सकता है। मतदान के दिन यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान-पत्र के माध्यम से भी वोट डाल सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य वैकल्पिक आईडी की मंजूरी दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान-पत्र में से कोई एक आईडी के साथ अपना वोट डाल सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है। चुनाव आयोग द्वारा वोट डालने के लिए जिन वैकल्पिक दस्तावेज की मंजूदी दी गई है, उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट सीईओ.ईसीआईहरियाणा.जीओवी.इन पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूची अपलोड है, उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची चेक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चेक कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान रूप से अपने मत का प्रयोग का अधिकार दिया गया है। अब जिस व्यक्ति व य युवा की आयु एक अप्रैल 2024 को 18 साल पूरी हो चुकी है, वे अपना वोट बनवाएं और लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव आयोग की वेबसाइट व मोबाइल वोटर हेल्पलाइन एप के द्वारा वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने संबंधित बीएलओ या लघु सचिवालय स्थित चुनाव कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख से दस दिन पहले तक नया वोट बनवाया जा सकता है।