यातायात पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत नियमों की उंल्लघन करने पर 400 भारी वाहनोें के किए चालान
भारी वाहन चालकों को गाड़ी बाई लाइन में चलाने हेतु किया जा रहा है जागरूक ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके|
City24news/सचिन भारद्वाज
होडल| पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के आदेश पर हरदीप सिंह दून पुलिस महानिरीक्षक यातायात एवं हाईवे, करनाल के निर्देशन में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वालों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) निर्धारित करने व बाँई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने एवं इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। निर्देशों की अनुपालना में एसएचओ ट्रैफिक निरीक्षक रविंद्र कुमार की टीम ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले 400 भारी वाहनोें के चालान किए। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम-2017 की धारा 4 के भाग 5 के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में चले जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।