आग्नेय अस्त्र व हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी 

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 City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने दंड प्रक्रिया संहिता 197& की धारा 144 व शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत आदेश पारित कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार चुनाव की घोषणा से परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र व हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है तथा सभी लाइसेंस धारकों से अपने हथियार संबंधित पुलिस थाना या अधिकृत आम्र्स डीलर्स के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं। हथियार जमा करने के साथ ही इसकी रसीद अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि चुनाव के बाद हथियार को प्राप्त करने में आसानी हो। जिलाधीश ने यह आदेश लोकसभा आमचुनाव के दौरान मानव जीवन और संपत्ति को किसी खतरे से बचाने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से जारी किए हैं। 

 जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत सभी लाइसेंस धारक, जिसमें विभिन्न बैंकों व निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड, विभिन्न एटीएम में तैनात सुरक्षा गार्ड, जिला नूंह में एटीएम में नकदी भरने वाली वैन आदि में तैनात सुरक्षा गार्ड, डयूटी पर तैनात अर्ध सैनिक व पुलिस बल, सुरक्षा बल तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अद्र्ध सरकारी व अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों, लोक सेवकों को छोडक़र अन्य सभी पर लागू होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के तहत सभी नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के हथियार और गोला बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी लाइसेंस धारकों से उनके हथियार संबंधित पुलिस थानों और शस्त्र और गोला बारूद डीलरों या जिला मालखाना में जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे और निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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