खेल उपकरण प्रावधान योजना 31 मार्च तक किए जा सकते हैं आवेदन : उपायुक्त

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City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों और नगर निकायों को विभिन्न प्रकार का खेल का सामान अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान यानि 31 मार्च 2024 तक वैध रहेगी।

उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की खेल योजना से जिला में विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओ को खेलों का सामान आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि वही ग्राम पंचायतें व शहरी स्थानीय निकाय इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, जहां खेल के लिए उचित खेल का मैदान (एफओपी) उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना के तहत वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो व क्रिकेट को शामिल किया गया है, जिसके तहत खेल का सामान उपलब्ध करवाया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नेहरू स्टेडियम परिसर में स्थित जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा किए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों का रिकॉर्ड इस प्रयोजन के लिए बनाए गए रजिस्टर में क्रम अनुसार दर्ज किया जाएगा। आवेदन किसी भी कार्य दिवस में जमा करवाए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों के मामले में संबंधित गांव का सरपंच आवेदन जमा करवा सकता है।

उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम या नगर परिषद के मामले में नगर पार्षद या परामर्शदाता द्वारा ये आवेदन जमा करवाए जाएंगे। खेल के मैदान की नवीनतम तस्वीरों को आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें तस्वीर पर तारीख और स्थान का उल्लेख होना चाहिए। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जनप्रतिनिधि जिला खेल अधिकारी  से संपर्क कर सकते हैं।

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