बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर जिला में परीक्षा केंद्र के समीप धारा 144 लागू
City24news@अनिल मोहनियां
नूंह | जिलाधीश धीरेन्द्र खड़गटा ने 27 फरवरी से शुरू होने जा रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की दसवीं और बारहवीं व डी.एड की परीक्षाओं का आयोजन शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कक्षा दसवीं एवं बारहवीं व डी.एड की परीक्षाओं को नकल रहित संपन्न करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर दो सौ मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने जारी आदेश में कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा प्रदेशभर में दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से 02 अप्रैल 2024 तक आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या इससेे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र के आसपास उक्त अवधि में फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी भी बाहरी व अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी।