किसानों को सोलर ऊर्जा पम्प लगवाने पर दिया जाएगा 75 प्रतिशत अनुदान

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City24news@हेमलता

पलवल | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला पलवल के किसान 6 श्रेणियों के 3 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. के सोलर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल saralharyana.gov.in पर 20 फरवरी से आगामी 01 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली आधारित कनैक्शन (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन उनको अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना होगा। 

एडीसी ब्रह्मदीप रांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खंड हथीन के गांव खाईका के केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जनरेटर सैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं तथा साथ में उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि स्थापित कराना भी अनिवार्य है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प का न होना, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी अथवा फर्द का होना आवश्यक है। किसान को अपने खेत में पहले से ही सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें  का प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र को अपलोड करना अत्यंत जरूरी है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य को भूमिगत पाइप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि जिन पुराने आवदेकों ने अभी तक लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है वे सभी आवेदक भी नए सिरे से आवेदन करें। किसान अपने ऑनलाइन आवेदन में क्षमता अनुसार जैसे 3 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर तथा 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर, 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर सोलर पम्प के लिए लाभार्थी हिस्सा जमा करा सकते है व अपनी इच्छानुसार कम्पनी का चयन कर सकते हैं। इसके उपरांत सरल पोर्टल पर पुन: विजिट करके पेमेंट वेलीडेट करने के बाद ही किसान का आवेदन पूरा होगा अन्यथा किसान का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा। पेमेंट वेलीडेट करने के लिए किसान को बैंक से प्राप्त ट्रांजेक्शन नम्बर को सरल हरियाणा वेबसाईट पर भरना होगा व बैंक द्वारा मोहर के साथ ट्रांजेक्शन नम्बर लिखे हुए चालान की प्रति को पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। 

सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए जिला के किसान विभागीय वेबसाईट http://hareda.gov.in पर विजिट कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस पर लघु सचिवालय पलवल के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर-106 में अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी पलवल के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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