बाल श्रम करते हुए 6 बच्चों का रेस्कयू किया

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध हरियाणा पंचकुला व पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध शाखा फ़रीदाबाद के दिशा निर्देश अनुसार ऑपरेशन स्माइल के तहत मानव तस्करी निरोधक इकाई नूंह से ए एस आई जगबीर सिंह एचसी धर्मपाल एचसी आजाद व MDD of India नूंह से नरेश व मीनू सयुक्त अभियान से बाल श्रम करते हुए 6 बच्चों का रेस्कयू किया गया। जिनका सिविल हस्पताल नूंह से शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराकर व बच्चों की काउंसलिंग कराकर सी डब्लयू सी नूंह के सम्मुख पेश किया ताकी उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जो रेस्क्यू किये गये बच्चों के परिवार से फोन द्वारा संपर्क किया गया जो रेस्क्यू किये बच्चों के परिवार वाले हाज़िर सी डब्लूई सी कार्यलय आने पर उन्हें समझाया व बतलाया गया कि किशोर न्याय (बालकों कि देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति छोटे बच्चों से बाल श्रम करवा रहा है तो बाल श्रम गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ 20 हजार से लेकर 50 हजार तक की राशि जुर्माने व 6 महीने की सजा का प्रावधान है बाल श्रम मुक्त कराए गए बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के बीच है यहाँ मज़दूरी का काम करते हैं ये सब बच्चे गरीबी और अनपढ़ता के चलते बाल श्रम कर रहे हैं कुछ बच्चों का कहना है कि वह भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते नहीं पढ पा रहे । मानव तस्करी निरोधक इकाई नूंह प्रभारी का कहना है कि बच्चों को बाल श्रम व भिक्षावर्ती से मुक्त करा कर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और समय-समय पर ऐसे ऑपरेशन करते रहते हैं।

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