प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन में 27% की वृद्धि

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City24News@ भावना कौशिश

नई दिल्ली। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के कार्यान्वयन के दौरान 56.80 करोड़ किसानों ने आवेदन पंजीकृत किए और 23.22 करोड़ से अधिक किसानों को दावे मिले। इस अवधि में किसानों ने लगभग 31,139 करोड़ रुपये प्रीमियम भुगतान किया, जिसके आधार पर उन्हें 1,55,977 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान मिला। अतः, प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए किसानों को लगभग 500 रुपये का भुगतान मिला।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एक मांग आधारित योजना है और राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों की संख्या में साल-दर-साल क्रमशः 33.4 प्रतिशत और 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42% गैर-ऋणी किसान हैं।

प्रीमियम के मामले में वैश्विक स्तर पर यह तीसरी सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि या क्षति से सुरक्षा मिलती है। PMFBY विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों/वर्षों/क्षेत्रों में किसानों की आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर रही है। PMFBY एक केंद्रीय योजना है, इसलिए इसके तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को न कोई आवंटन किया जाता है और न कोई धनराशि जारी की जाती है। 

कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, योजना के तहत कवरेज साल-दर-साल बढ़ रही है और किसान बैंकों से ऋण लेने के बजाए स्वेच्छा से इस योजना की सदस्यता ले रहे हैं। सरकार ने योजना के तहत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे (ए) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को 3 साल तक बढ़ाना; (बी) तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल की शुरुआत- लाभ और हानि साझाकरण, कप-एंड-कैप (60-130), कप-एंड-कैप (80-110), जिसके तहत यदि कोई दावा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के खजाने में अपने आप चला जाएगा; (सी) उन्नत प्रौद्योगिकी का समावेश अर्थात राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP), प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (यस-टेक), मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (विंड्स), वास्तविक समय अवलोकन और फसलों की तस्वीरों का संग्रह (CROPIC), NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का उपयोग करके दावे को सीधे किसानों के खाते में भेजने और निस्तारण के लिए NCIP पर डिजीक्लेम मॉड्यूल; (डी) IEC गतिविधियों में वृद्धि आदि।

प्राप्त अनुभव; विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने समय-समय पर PMFBY के परिचालन दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है, ताकि योजना के तहत मिलने वाला लाभ पात्र किसानों तक समय पर और पारदर्शिता से पहुंचे।

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