सरकार ने चलाई एकमुश्त व्यवस्थापन योजना-2023 : आनंद सिंह

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  • योजना एक जनवरी से आगामी 30 मार्च तक रहेगी लागू, बकाया करदाता जरूर उठाएं लाभ
  • टोल फ्री नंबर-18001022012 अथवा विभागीय वैबपोर्टल पर विजिट करके ली जा सकती है जानकारी

city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (सेल्स टेक्स) आनंद सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाईम सैटलमेंट योजना के माध्यम से 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए सात निर्दिष्टï अधिनियमों के तहत बकाया करों पर ब्याज व जुर्माना माफ करने का व्यापारियों को सुनहरी अवसर प्रदान किया है। हरियाणा सरकार द्वारा कर बकायादारों को सुविधा देने के लिए एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम-2023 गत एक जनवरी 2024 से शुरू की गई है, जोकि आगामी 30 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) आनंद सिंह ने बताया कि जिन व्यापारियों का 2017 से पहले के कर बकाया है, वे विभाग से सैटलमेंट कर एक मुश्त राशि का भुगतान कर सकते है। उन्होने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वन टाईम सैटलमेंट योजना के तहत बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना बिल्कुल माफ व मूल कर पर भी भारी रियायत दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला के व्यापारियों के लिए कर भुगतान करने का यह एक बेहतरीन मौका है। व्यापारियों की यदि बकाया राशि 10 लाख रुपए तक है तो उसका भुगतान आगामी 30 मार्च 2024 तक ओटीएस-1 के साथ करना होगा और यदि बकाया 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की राशि के बीच है तो इसका भुगतान प्ररुप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 50 प्रतिशत तथा प्ररुप ओटीएस-1 क में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत (दो किस्तों में) किया जा सकता है। यदि बकाया 25 लाख रुपए से ज्यादा कर की राशि है तो इसका भुगतान तीन किस्तों में विभाग से सैटलमेंट के माध्यम से किया जा सकता है। बाकायादार द्वारा पहले 90 दिनों में 40 प्रतिशत राशि, अगले 90 दिनों में 30 प्रतिशत राशि व अंतिम 90 दिनों में 30 प्रतिशत राशि का भुगतान आबकारी एवं कराधान विभाग कर को करना होगा।
उन्होंने बताया कि जीएसटी से पहले सात प्रभावी कर अधिनियमों सें संबधित मामलों के लिए ब्याज और दंड से छूट के साथ, करों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बिना विवाद वाले मामलों में करदाताओं का देय राशि का शत प्रतिशत बिना दंड व ब्याज के भुगतान करना होगा। 50 लाख रुपए से कम के विवादित करों के लिए करदाताओं को बकाया राशि का 30 प्रतिशत भुगतान करना अति आवश्यक है। आनंद सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित करों के लिए, करदाताओं को जुर्माने और ब्याज से राहत के साथ 50 लाख रुपए से कम की राशि के लिए 60 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। कर दर अंतर के कारण बकाया राशि के लिए करदाताओं को कुल देय राशि का केवल 30 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जिला में अभियान चलाए जा रहे है। जिला के व्यापारी किसी भी कार्य दिवस के दौरान राष्टï्रीय राजमार्ग-19 पर उपायुक्त कैंप कार्यालय के नजदीक स्थित एक्साइज एंड टेक्सेसन विभाग के कार्यालय में आकर इस योजना की जानकारी लेकर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर-18001022012 अथवा विभागीय वैबपोर्टल  www.haryana.tax.gov.in  पर विजिट करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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