नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद, 53 हजार रुपये का जुर्माना कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के गंभीर मामले में एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी यूनुस उर्फ नेता, निवासी गांव डिंगरहेड़ी, थाना सदर तावडू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह सजा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दी गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 माह के सरल कारावास का सामना करना होगा।

नूंह पुलिस के अनुसार यह घटना 13 फरवरी 2023 की है। गांव डिंगरहेड़ी में रहने वाले 11 वर्षीय मासूम को आरोपी यूनुस उर्फ नेता ने 50 रुपये का लालच देकर सरसों के खेत में ले गया। वहां ले जाकर उसने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें कीं और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

डरा-सहमा बच्चा किसी तरह घर पहुंचा और घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर सदर तावडू थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

आयुष यादव एएसपी ने बताया कि नूंह पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शुरुआती जांच में ही सभी वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर लिए थे। मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी ढंग से पैरवी की।

करीब ढाई वर्ष तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने 14 नवंबर 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया और 17 नवंबर को सजा का ऐलान किया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि आरोपी ने जांच और ट्रायल के दौरान जितना समय जेल में बिताया है, उसे अंतिम सजा में समायोजित किया जाएगा।

अदालत द्वारा सुनाई गई सख्त सजा का पीड़ित पक्ष ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय का प्रतीक है, बल्कि समाज में ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश भी देता है।

आयुष यादव एएसपी ने कहा कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा यह निर्णय फिर साबित करता है कि न्याय व्यवस्था इस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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