डेढ़ गुना कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक ले सकते हैं शामलात भूमि पर 500 वर्ग गज तक के कब्जाधारी : प्रदीप अहलावत 

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 -31 मार्च, 2004 से पहले शामलात देह भूमि पर होना चाहिए कब्जा।
– प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी।
City24news/अनिल मोहनिया
[अनिल मोहनियां]
नूंह |सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ग्राम शामलात भूमि पर वर्षों पूर्व बनाए गए मकानों को नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदीप अहलावत बुधवार को अपने कार्यालय में विजुअल माध्यम से जिला के सभी बीडीपीओ को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 और इससे संबंधित नियमों में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जो ग्रामीण 31 मार्च, 2004 से पहले शामलात देह की अधिकतम 500 वर्ग गज भूमि पर मकान बना चुके हैं।

एसे सभी नागरिक अब उसे सिर्फ डेढ़ गुना कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक में बदलवा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। कब्जा की गई भूमि 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह भूमि तालाब, सड़क या अन्य किसी सार्वजनिक/महत्वपूर्ण कार्य के लिए आरक्षित नहीं होनी चाहिए। निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त खुला क्षेत्र 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। संबंधित ग्रामीण को ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा, जिसमें मकान के निर्माण और कब्जे का पूरा ब्यौरा देना होगा।

ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में इस आवेदन पर विचार के बाद प्रस्ताव पास किया जाएगा। यह प्रस्ताव खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला उपायुक्त के माध्यम से पंचायत विभाग के महानिदेशक को भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर ग्राम पंचायत द्वारा भूमि का बिक्रीनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवाया जाएगा।

सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी कर दिया है। साथ ही, जल्द ही इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा ताकि आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सुगम बनाया जा सके।

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