गांव छज्जू नगर में 50 वर्षीय महिला की मृत्यु की घटना के संबंध में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

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कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्रानुसार सौंपी जिम्मेवारी

city24news@ऋषि भारद्वाज

पलवल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव छज्जू नगर में 50 वर्षीय महिला की मृत्यु की घटना के संबंध में थाना एवं तहसील जिला पलवल में तत्काल प्रभाव से कानून एवं व्यवस्था/यातायात की स्थिति सामान्य होने तक कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न अधिकारियों को क्षेत्रानुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार गांव छज्जू नगर व थाना चांदहट क्षेत्र के लिए पलवल के तहसीलदार प्रेम प्रकाश, नागरिक अस्पताल पलवल व आगरा चौक क्षेत्र के लिए डीईटीसी (सेल्स टैक्स) कार्यालय के आबकारी एवं कराधान अधिकारी राजेश सहरावत तथा ट्रैफिक प्रबंधन के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पलवल के उपमंडल अधिकारी विशाल निगम को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। एसडीएम पलवल इस संबंध में ऑवरऑल इंचार्ज रहेंगे।

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