गंभीर बीमारियों से ग्रसित पात्र नागरिक करें दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन : उपायुक्त अखिल पिलानी
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार द्वारा 21 गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र नागरिकों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि इस पेंशन के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो तथा आवेदन करते समय कम से कम तीन वर्षों से हरियाणा में निवासरत हो। उन्होंने कहा कि आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा 3 मार्च 2025 को दिव्यांग पेंशन के दायरे में 21 गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। इनमें चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांग, कुष्ठ रोग, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशीय दुर्विकास, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष, वाणी एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी, दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल सेल रोग, बहु-दिव्यांगता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, एसिड अटैक पीड़ित तथा बौनापन आदि शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को सरकार की इस योजना के तहत दिव्यांग पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
