कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त : जिलाधीश नेहा सिंह
city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 व 19 जनवरी 2024 को नगर परिषद पलवल की जमीन व क्षेत्र नामत: राम नगर, वार्ड नंबर-12, मौहल्ला खेल खुर्द, सैय्यदवाडा, वार्ड नंबर-28, भाटिया कॉलोनी, आल्हापुर, रायपुर व अन्य स्थानों से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर परिषद पलवल के पालिका अभियंता लखमीचंद राघव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी प्रकार गदपुरी थाने में दर्ज केस नंबर-389 के संबंध में अवैध रूप से जब्त किए गए बम, पटाखे, फुलझडिय़ां, अनार, रॉकेट आदि जैसे ज्वलनशील पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान 18 जनवरी 2024 को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ पृथला प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डी-मार्केशन का कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।