अवैध डिग्री के मेडिकल स्टोर व फर्जी डॉक्टर पर कार्यवाही

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  • सीएम फ्लाईंग ने बिना वैध डिग्री के मेडिकल स्टोर चलाने व मरीजों का ईलाज करने वाले फर्जी डॉक्टर का किया ईलाज
  • भारी मात्रा में मिली नशीली दवाइयां 

city24news@रोबिन माथुर

हथीन, मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बागपुर गांव में छापा मारकर एक व्यक्ति को बिना डिग्री मेडिकल स्टोर चलाने व मरीजों का इलाज करने वाले फर्जी डाक्टर को पकडा है। आरोपी की दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां भी बरामद हुई हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि निरंजन नामक एक व्यक्ति काफी समय से मेडिकल स्टोर चला रहा है जबकि उसके पास कोई लाइसेंस नही है। इसके अतिरिक्त वह आम लोगों का इलाज भी करता है जिसकी  उसके पास कोई वैध डिग्री भी नहीं है। जिस सूचना के आधार पर सीएम फ्लाईंग फरीदाबाद के डीएसपी मनीष सहगल नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर सतबीर सिंह व हेड कांस्टेबल प्रभु दयाल व राजीव द्वारा डीसीओ पलवल संदीप गहलांन, डॉक्टर प्रदीप कुमार व एमपीएचडब्ल्यू नरेन्द्र कुमार पीएचसी सोलडा एवं स्थानीय पुलिस के साथ गांव बागपुर चौक से माला सिंह फार्म की तरफ जाने वाले रोड पर आरएस टेलीकॉम के पास चलाये जा रहे मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापे के दौरान दुकान के बाहर कोई बोर्ड आदि नही लगा मिला, जिसके अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जिसने पूछताछ के दौरान अपना नाम निरंजन निवासी गांव फ़ैलेदा, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) हाल निवासी गांव राजपुर थाना चांदहट बतलाया। जिसने पूछताछ करने पर बतलाया कि वह डॉक्टर है व आमजन को दवाई देंने का कार्य करता है तथा मेडिकल स्टोर भी चलाता है। जब उससे वेध लाइसेंस पेश करने बारे कहा तो वह ना तो मेडिकल स्टोर चलाने बारे लाइसेंस पेश कर सका और ना ही आमजन के इलाज करने सम्बंधित वैध डॉक्टरी डिग्री पेश कर सका। इसके अतिरिक्त मौका पर स्टोर में 7 अलग अलग तरह की दवाइयां रखी मिलीं, जिनमे कुछ कैप्सूल, गोलियां व इंजेक्शन थे। जिन्हें बिना लाइसेंस रखना व बिना रिकार्ड मेन्टन किये बेचना नारकोटिक्स ड्रग्स के तहत अपराध है। निरीक्षण के दौरान डीसीओ संदीप गहलांन द्वारा निरंजन के कब्जे से फॉर्म -16 के माध्यम से 31 प्रकार की दवाएं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत अपने कब्जे में ली गईं 

इसके अतिरिक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार ने निरंजन द्वारा बिना योग्यता के डॉक्टरी करने के संबंध में आईएमसी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 34 प्रकार की दवाएं, चिकित्सा उपकरण जब्त किए गए। और मौके से भारी मात्रा में बरामद 7 प्रकार की नशीली दवाएं एक हजार ट्रामाडोल कैप्सूल, 79 ट्रामाडोल टैबलेट व इंजेक्शन- वाणिज्यिक मात्रा ,  300 से ज्यादा अल्प्राजोलम टैबलेट और पैंटाज़ोसिन इंजेक्शन  बरामद हुए। जिसके संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। इस प्रकार बिना वैध डिग्री के धोखाधड़ी से आमजन का इलाज करते हुए उनके जीवन को खतरे में डालने पर आरोपी निरंजन के खिलाफ डॉ प्रदीप कुमार की शिकायत पर थाना चांदहट में अभियोग अंकित किया गया है।

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