अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए नियुक्त
city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | जिलाधीश नेहा सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 22 (।) और 23 (॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 दिसंबर 2023 को विभिन्न स्थानों से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। गांव सीहा में ग्राम पंचायत की शामलात जमीन से अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए बीडीपीओ होडल नरेश कुमार तथा ग्राम पंचायत लुलवाडी में मकरंद चौक से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने के के लिए बीडीपीओ हसनुपर परमिंदर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी प्रकार दूधौला गांव की पंचायत की जमीन पर बनी महिला चौपाल से अनाधिकृत अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से आगामी दो सप्ताह अथवा कार्य पूरा होने तक हटाने के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ पृथला प्रवीण कुमार को ड्यूटी मजिस्टे्रेट नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में गांव कलसाड़ा में डी-मार्केशन प्रक्रिया (पैमाइश अथवा निशानदेही) के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहीन के नायब तहसीलदार श्रवण कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता-1973 में निहित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित भूमि एवं उपरोक्त कार्यवाही पर किसी न्यायालय की ओर से कोई रोक/यथास्थिति आदि न हो तथा डीमार्केसन कार्य नियमानुसार हो और धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और इस संबंध में विभिन्न सीपीसीबी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।